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This Article is From Mar 02, 2020

निर्भया केस : दोषी पवन गुप्ता की फांसी स्थगित करने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन गुप्ता की फांसी स्थगित करने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. उसने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है.

निर्भया केस : दोषी पवन गुप्ता की फांसी स्थगित करने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
दोषी पवन गुप्ता की फांसी स्थगित करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी पवन गुप्ता की फांसी स्थगित करने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. उसने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है इसलिए उसे कल फांसी नहीं दी जाए. निर्भया गैंगरेप के दोषियों को कल सुबह छह बजे फांसी होनी है. पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमने पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई है. वकील ने यह दावा किया कि रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने उनसे कहा है कि वह फांसी रोकने के लिए राष्ट्रपति से मिलेंगे. एपी सिंह ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से अभी फांसी नहीं हो सकती. इस पर निर्भया के वकील ने कहा कि उसकी याचिका सुनने योग्य नहीं है. वहीं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की है. 

सुनवाई के दौरान, पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको 7 दिनों का समय दिया था लेकिन आपने उसमें याचिका दाखिल नहीं की. जज ने कहा कि आपने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को अनदेखा किया. दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हमारे लिए बाध्यकारी है. यह आदेश दोनों पर बाध्यकारी है, आप पर और हम पर भी.  

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जज ने कहा कि अगर दया याचिका खारिज होती है तो कोर्ट पिक्चर में आएगा. 7 दिनों का वक्त दिल्ली हाई कोर्ट का बीत चुका है. इस परिस्थिति में केवल सरकार दखल दे सकती है कोर्ट कैसे दखल दे सकता है? जज ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मै टमाटर खरीदने के लिए मेडिकल शॉप पर जाता हूं तो क्या मेडिकल की दुकान वाला देगा? नही न? जज ने कहा कि ठीक इसी तरफ आपकी याचिका प्रसाशनिक तौर पर डील की जाएगी न कि कोर्ट के स्तर पर. कोर्ट ने ए पी सिंह को कहा कि आपने पहले क्यों नही सोचा कि आप कहां जाएंगे क्योंकि आप आखिरी मूमेंट में सब दाखिल करते हैं. जज ने कहा कि याकूब मेमन केस में जब अचानक दया याचिका आई तब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डील किया था.

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निर्भया की मां के वकील जीतेंद्र झा ने कहा कि अब बॉल सरकार के पाले में है. कोर्ट यहां कुछ नही कर सकता है. निर्भया के माता पिता के वकील ने कहा कि अगर दोषी ने आज दोपहर 12 बजे के बाद अर्जी दाखिल की है तो केवल सरकार के पास ये अधिकार के है कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाए या नही. कोर्ट के पास फांसी रोकने का अब कोई अधिकार नहीं.

वीडियो: निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज, कल होनी है फांसी

    

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