प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे जाने के मामले की अदालत में सुनवाई की तारीख तय हो गई है. बता दें कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में 11 पूर्व सांसदों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए एक अदालत ने मंगलवार को 27 सितंबर की तारीख तय की है. यह मामला 2005 का है. दिल्ली पुलिस ने 11 पूर्व सांसदों -छतरपाल सिंह लोढ़ा, अन्ना साहेब एम. के. पाटील, प्रदीप गांधी, सुरेश चंदेल, चंद्र प्रताप सिंह, राम सेवक सिंह, मनोज कुमार, नरेंद्र कुमार कुशवाहा, लाल चंद्र कोल, वाई.जी. महाजन और राजा रामपाल- पर कथित रूप से पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने के लिए आरोप-पत्र दायर किए हैं.
विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने 27 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है, और महाराष्ट्र के जलगांव के पूर्व सांसद, 76 वर्षीय महाजन को सुनवाई के दौरान की अगली तारीख पर पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया है.
यह भी पढे़ं : माया कोडनानी के बचाव में अमित शाह : क्या-क्या पूछा गया अदालत में, क्या-क्या दिए जवाब...
अदालत ने मंगलवार को स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली महाजन की याचिका मंजूर कर ली. अदालत ने 10 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश के आरोप बनते हैं.
अदालत ने रविंदर कुमार के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं, जबकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो जाने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया है.
VIDEO : नरोदा गाम दंगा: अमित शाह कोडनानी की मांग पर कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सांसदों को स्टिंग ऑपरेशन के दौरान संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया. ऐसा कर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. (इनपुट आईएएनएस से)
विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने 27 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है, और महाराष्ट्र के जलगांव के पूर्व सांसद, 76 वर्षीय महाजन को सुनवाई के दौरान की अगली तारीख पर पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया है.
यह भी पढे़ं : माया कोडनानी के बचाव में अमित शाह : क्या-क्या पूछा गया अदालत में, क्या-क्या दिए जवाब...
अदालत ने मंगलवार को स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली महाजन की याचिका मंजूर कर ली. अदालत ने 10 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश के आरोप बनते हैं.
अदालत ने रविंदर कुमार के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं, जबकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो जाने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया है.
VIDEO : नरोदा गाम दंगा: अमित शाह कोडनानी की मांग पर कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सांसदों को स्टिंग ऑपरेशन के दौरान संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया. ऐसा कर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. (इनपुट आईएएनएस से)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं