मथुरा : शाही ईदगाह के सर्वे मामले में नया मोड़, मुस्लिम पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट का स्टे

बुधवार को शाही ईदगाह के अमीन सर्वे किए जाने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्टे लगा दिया. कोर्ट ने यह स्टे मुस्लिम पक्ष द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद लगाया.

मथुरा : शाही ईदगाह के सर्वे मामले में नया मोड़, मुस्लिम पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट का स्टे

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के मथुरा में विवादित शाही ईदगाह के सर्वे मामले में नया मोड़ आया है. मुस्लिम पक्षकारों के प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. इसके साथ ही शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगा दी गई है. मुस्लिम पक्षकारों ने अमीन रिट जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन दाखिल किया था. सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की रूलिंग दाखिल करने के बाद अदालत इस मामले पर स्टे लगा दिया. सर्वे के दौरान सुरक्षा को लेकर अमीन ने अदालत से गुहार लगाई थी. अदालत ने अमीन को सुरक्षा दिए जाने का आदेश भी दिया था.

सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगाया स्टे

बुधवार को शाही ईदगाह के अमीन सर्वे किए जाने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्टे लगा दिया. कोर्ट ने यह स्टे मुस्लिम पक्ष द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद लगाया. शाही ईदगाह के कोर्ट अमीन सर्वे पर लगाई गई रोक के बाद अब न्यायालय इस मामले में 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा. 

मुस्लिम पक्ष ने पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई के लिए कहा था

शाही ईदगाह का कोर्ट अमीन सर्वे पर स्टे लगाने के ऑर्डर के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील नीरज शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने बिना पत्रावली का संपूर्ण अवलोकन किए आदेश जारी कर दिए थे. जैसा कि इस तरह के केस में अमूमन होता है. लेकिन यह मामला ऐसा नहीं था कि अमीन कमीशन जारी होना चाहिए था. एक आदेश 8 दिसंबर को भी जारी किया था जो एक पक्षीय था उस के बाद फिर मुस्लिम पक्ष की बिना उपस्थिति के आदेश जारी कर दिया. इस पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कहा कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई हो इसके साथ ही अमीन सर्वे पर रोक लगाई जाए जिस पर पर कोर्ट ने स्थगन आर्डर दे दिया. 

29 मार्च को दिए थे कोर्ट ने आदेश 

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के 8 दिसंबर 2022 को दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अमीन सर्वे के लिए आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई थी और कोर्ट में पहले केस की मेंटबल और नॉन मेंटेबल होने के लिए 7 रूल 11 पर सुनवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया. जिसकी वजह से आदेश का अनुपालन नहीं हो सका. आदेश का अनुपालन न होने पर 29 मार्च को हिंदू सेना ने फिर प्रार्थना पत्र दिया और आदेश का अनुपालन कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई. जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन करने के आर्डर दे दिए. 

कोर्ट से अमीन ने मांगी थी सुरक्षा 

आदेश होने के बाद बुधवार को कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी को आदेश दिए कि सर्वे के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहे. लेकिन कोर्ट ने दोपहर को अमीन सर्वे पर रोक लगा दी.

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