New Delhi:
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी को पुणे में सरकारी जमीन अपने दामाद को देने का दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थान के लिए जो जमीन थी, उसका इस्तेमाल रियल एस्टेट बिजनेस के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनोहर जोशी के दामाद गिरीश व्यास खुद से इस 10 मंजिला इमारत को सरेंडर कर दें या फिर पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कार्रवाई करे और इमारत को गिरा दे। ये मामला उस वक्त का है जब मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।
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