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This Article is From Nov 17, 2024

मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया

संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया.

मणिपुर ने केंद्र से विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को हटाने का आग्रह किया
नई दिल्ली:

 मणिपुर सरकार ने केंद्र से राज्य के छह थानाक्षेत्रों में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफ्स्पा) की समीक्षा कर उसे हटाने का अनुरोध किया. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. केंद्र ने हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित मणिपुर के छह थानाक्षेत्रों में अफ्स्पा फिर से लागू कर दिया है.

संयुक्त सचिव (गृह) द्वारा केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपनी बैठक में इस (अफ्स्पा को फिर से लागू करने) पर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार को इसकी समीक्षा कर राज्य के छह थानाक्षेत्र में आने वाले इलाकों को अफ्स्पा 1958 की धारा तीन के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया.

पत्र के मुताबिक, “इसलिए अनुरोध किया जाता है कि 14 नवंबर को जनहित में जारी अधिसूचना की समीक्षा कर इसे वापस लिया जाए.”

गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इंफाल पश्चिम जिले में सेकमाई व लामसांग, इंफाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लीमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले इलाकों में अफ्स्पा को फिर से लागू कर दिया था.

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