सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant governor) ने मेयर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा. बताते चलें कि इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. अदालत ने कहा था कि मेयर चुनाव में उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं. मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए. नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए.'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ) के आदेश को ‘लोकतंत्र की जीत' करार दिया था. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि SC का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दोनों 'अवैध और असंवैधानिक आदेश' पारित कर रहे थे.
बताते चलें कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि एमसीडी के सदन में कई बार हंगामों के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था. जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
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