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This Article is From Apr 05, 2012

अवैध खनन मामले में कोड़ा को जमानत

अवैध खनन मामले में कोड़ा को जमानत
रांची: झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को अवैध खनन के एक मामले में गुरुवार को जमानत दे दी। लेकिन अन्य मामलों के सिलसिले में उन्हें जेल में ही रहना होगा।

न्यायमूर्ति एचसी मिश्रा की एकल पीठ ने कोड़ा को लौह अयस्क की खान का आवंटन करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप से जुड़े मामले में जमानत दी।

आरोप है कि सितम्बर 2006 से अगस्त 2008 के बीच राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए कोड़ा ने एक निजी इस्पात कम्पनी को लौह अयस्क की खान का आवंटन करने के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की थी।

कोड़ा नवम्बर 2009 से ही विभिन्न मामलों में जेल में हैं। कोड़ा 2,500 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धनाशोधन निवारण अधिनियम के तहत कोड़ा के खिलाफ मामले दर्ज किए थे।

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