सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:
हिमाचल के कसौली में अवैध निर्माण को हटाने पर हुए गोलीकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि सरकार यह ध्यान रखे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के प्रावधानों के विपरीत अवैध निर्माणों को नियमित न किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह ध्यान रखे कि कोई भी अवैध निर्माण न हो. सुप्रीम कोर्ट जनवरी में मामले की सुनवाई करेगा.
पिछली सुनवाई हिमाचल सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट को अवगत कराया गया कि कसौली में 13 अवैध होटलों के अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार टीसीपी अधिकारियों को चार्जशीट किया जा रहा है. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके अलावा 13 होटलों के अनधिकृत निर्माण को गिराने का कार्य भी पूरा हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यह ध्यान रखे कि कोई भी अवैध निर्माण न हो. सुप्रीम कोर्ट जनवरी में मामले की सुनवाई करेगा.
पिछली सुनवाई हिमाचल सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट को अवगत कराया गया कि कसौली में 13 अवैध होटलों के अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार टीसीपी अधिकारियों को चार्जशीट किया जा रहा है. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके अलावा 13 होटलों के अनधिकृत निर्माण को गिराने का कार्य भी पूरा हो गया है.
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