प्रतीकात्मक फोटो.
बेंगलुरु:
कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया है. हालांकि यह भी कहा गया है कि मुद्दे पर राज्य सरकार की सिफारिशें केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह प्रभावी होंगी.
अधिसूचना में अल्पसंख्यक, हज और वक्फ विभाग ने कहा है कि उसने आरक्षण सहित कर्नाटक के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों को प्रभावित किए बिना लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को अल्पसंख्यक के तौर पर मान्यता दी है.
VIDEO : सरकार के फैसले से समुदायों के बीच दरार
यह अधिसूचना 22 मार्च की है. इसे केंद्र पर दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अधिसूचना में अल्पसंख्यक, हज और वक्फ विभाग ने कहा है कि उसने आरक्षण सहित कर्नाटक के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों को प्रभावित किए बिना लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को अल्पसंख्यक के तौर पर मान्यता दी है.
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यह अधिसूचना 22 मार्च की है. इसे केंद्र पर दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है.
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