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This Article is From Apr 11, 2018

हादिया के बाद कर्नाटक की युवती पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हिंदू मैरिज एक्ट को दी चुनौती

युवती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि उसके घर वाले बिना उसकी मर्जी के शादी कराने के खिलाफ है.

हादिया के बाद कर्नाटक की युवती पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हिंदू मैरिज एक्ट को दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
  • 26 साल की युवती पहुंची ने सुप्रीम कोर्ट
  • युवती बिना उसकी मर्जी के शादी कराने के खिलाफ है
  • युवती ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है
नई दिल्ली: केरल की हादिया के बाद अब कर्नाटक की 26 साल की युवती पहुंची ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. युवती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि उसके घर वाले बिना उसकी मर्जी के शादी कराने के खिलाफ है. युवती ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है. 

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युवती ने याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान को भी चुनौती दी है. युवती का कहना है कि इस एक्‍ट में लड़की से मंजूरी लेने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज ही दो बजे सुनवाई करेगा. याचिका में युवती ने कहा है कि वो इंजीनियर है कि दूसरी जाति के युवक से शादी करना चाहती थी लेकिन घरवालों ने बिना उसकी मर्जी के जबरन दूसरे युवक से उसकी शादी करा दी.

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युवती ने बताया कि वो घर से भागकर दिल्ली आई है. उसने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा दिलाने के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें शादी के लिए मर्जी का जिक्र नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान संविधान के दिए अधिकार के विपरीत है. 
 
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