कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संदेह या अनुमानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है. कोर्ट ने नूर मोहम्मद को दंगा भड़काने और गैरकानूनी जमावड़ा से जुड़े मामले में बरी किया है. साथ ही कड़कड़डुमा कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ संदेह या अनुमानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने कहा संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण की जगह नहीं ले सकता, संदेह का हर लाभ आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में जाता है.