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This Article is From Sep 28, 2023

रोडरेज में आंख फोड़ने का मामला: क्रास FIR के लिए पुलिस कमिश्नर को धमकी देते BJP नेता, VIDEO वायरल

बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने आरोप लगाया है कि अमोलदीप सिंह भाटिया ने उनकी पत्नी और पार्षद सौम्या शुक्ला के साथ मारपीट की है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब कमिश्नर ने क्रॉस एफआईआर से इनकार किया, तो बीजेपी पार्षद के समर्थकों ने 10 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारी देने की बात कही.

बीजेपी पार्षद के समर्थकों ने पुलिस कमिश्नर पर क्रॉस एफआईआर का दबाव बनाया.

कानपुर/नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के कानुपर में हुए रोड रेज की घटना तूल पकड़ती जा रही है. पूरे मामले में कानपुर की सियासत में उथल-पुथल है. बीजेपी भी दो हिस्सों में बंट गई है. ओवरटेक के बाद मामूली टक्कर होने पर बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला और उनके बाउंसर्स ने अमोलदीप सिंह भाटिया को इतना मारा कि उनकी एक आंख फूट गई. नाक की हड्डी टूट गई. गंगाराम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, घायल अमनदीप भाटिया की एक आंख पूरी रह खराब हो गई है. दूसरी आंख से भी वो देख पाएंगे या नहीं... ये अभी नहीं कहा जा सकता है. अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी पार्षद के समर्थक और गुंडे पुलिस थाने जाकर कमिश्नर पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करने का दबाव बना रहे हैं.

अंकित शुक्ला ने आरोप लगाया है कि अमोलदीप सिंह भाटिया ने उनकी पत्नी और पार्षद सौम्या शुक्ला के साथ मारपीट की है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब कमिश्नर ने क्रॉस एफआईआर से इनकार किया, तो बीजेपी पार्षद के समर्थकों ने 10 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारी देने की बात कही.

दरअसल, 23 सितंबर को अमोलदीप सिंह भाटिया अपनी पत्नी के साथ डिनर करके लौट रहे थे. आरोप है कि कार की मामूली टक्कर के बाद पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला अपने समर्थकों और बाउंसरों के साथ कार से जा रहे थे. इसी दौरान आगे चल रही अमोलदीप सिंह भाटिया की थार ने कथित तौर पर साइड नहीं दिया. इससे गुस्साए पार्षद पति के ड्राइवर ने थार को ओवरटेक किया. इसी दौरान दोनों गाड़ियों की मामूली टक्कर हो गई. जिसके बाद पार्षद के पति और बाउंसर्स ने अमनदीप के साथ मारपीट की.

रोड रेज की एक घटना में पुलिस ने बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला पर और चार गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसमें धारा 326 भी लगाई गई है. इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. अभी तक सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस ने उनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी रखा है. वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी चूंकि बीजेपी से हैं और प्रभावशाली नेता हैं. इसलिए पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

पीड़ित की पत्नी गुनीत भाटिया ने मीडिया से कहा, "हम लोग खाना खाकर वापस आ रहे थे. जीटी रोड पर ये लोग हॉर्न बजाकर हमसे पास मांग रहे थे. पर बगल में ट्रक था, इसलिए हम पास नहीं दे पा रहे थे. फिर आगे इन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और मेरे पति को पीटने लगे. मैं इन लोगों के हाथ जोड़ती रही, पर ये लोग लगातार मेरे पति के चेहरे पर घूंसे मार रहे थे."

गुनीत भाटिया ने कहा, "वो पांच लोग थे, पार्षद सौम्या शुक्ला भी वहीं थी और उनका पति अंकित शुक्ला अपने साथियों के साथ पीट रहा था. मैं इनके आगे गिड़गिड़ाती रही. इन्होंने मेरी नहीं सुनी. इनमें से एक ने मुझे धक्का दे दिया. डॉक्टर कह रहे हैं कि वो एक आंख से तो कभी नहीं देख पाएंगे, दूसरी आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हम चाहते हैं हमें न्याय मिले." 

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