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This Article is From Apr 05, 2024

सोनम वांगचुक के मार्च से पहले लद्दाख में इंटरनेट स्पीड स्लो किया गया, निषेधाज्ञा के आदेश भी जारी

अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करने और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसका राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था.

सोनम वांगचुक के मार्च से पहले लद्दाख में इंटरनेट स्पीड स्लो किया गया, निषेधाज्ञा के आदेश भी जारी
सोनम वांगचुक ने घोषणा की थी कि मार्च में हजारों लोग शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सीमा क्षेत्र की ओर मार्च करेंगे.
श्रीनगर:

लद्दाख में जमीनी हकीकत को उजागर करने के लिए सोनम वांगचुक द्वारा घोषित सीमा मार्च से दो दिन पहले, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने लेह जिले में निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं और घोषणा की है कि इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी. रविवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा तक मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी. महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तर्ज पर 'पशमीना मार्च' का आह्वान वांगचुक ने 27 मार्च को किया था. इस घोषणा के एक दिन बाद उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत इसकी बहुसंख्यक आदिवासी आबादी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी 21 दिन की भूख हड़ताल वापस ले ली थी. 

वांगचुक फिर से तीन दिवसीय उपवास पर हैं. उन्होंने मार्च को बाधित करने के कथित कदमों को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि प्रशासन की शांति पहल अब "खतरनाक" लगती है.

प्रशासन ने शुक्रवार को दो अलग-अलग आदेश जारी किए. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, लद्दाख द्वारा जारी एक आदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के इनपुट का हवाला दिया गया और कहा गया, "सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से आम जनता को उकसाने और भड़काने के लिए असामाजिक तत्वों और शरारती तत्वों द्वारा मोबाइल डेटा और सार्वजनिक वाईफाई सुविधाओं के दुरुपयोग की पूरी आशंका है." 

आदेश में कहा गया है, "मोबाइल डेटा सेवाओं को 2जी तक कम करना नितांत आवश्यक है, जिससे 3जी, 4जी, 5जी और सार्वजनिक वाई-फाई सुविधाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा." इसमें कहा गया है कि यह आदेश लेह शहर और उसके आसपास के 10 किमी के दायरे में शनिवार शाम 6 बजे से रविवार शाम 6 बजे तक लागू होगा.

इससे पहले शुक्रवार को, वांगचुक ने दावा किया कि शांतिपूर्ण मार्च की योजना के बावजूद, प्रशासन आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को डराने और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने के लिए कदम उठा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि चूंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए प्रशासन को नई दिल्ली से निर्देश मिल रहे हैं.

एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, उन्होंने हिंदी में कहा, "शायद प्रशासन को किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है. 31 दिनों से अनशन चल रहा है और कोई घटना नहीं हुई है. फिर भी, लोगों को पुलिस स्टेशनों में ले जाया जा रहा है और शांति भंग होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है. मुझे डर है कि इससे वास्तव में शांति भंग हो सकती है, इसलिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा."

वांगचुक ने घोषणा की थी कि हजारों लोग शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सीमा क्षेत्र की ओर मार्च करेंगे. उन्होंने दावा किया है कि चीन ने 4,000 वर्ग किमी से अधिक जमीन हड़प ली है. उन्होंने कहा था, "जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, हम चांगथांग तक मार्च के लिए जा रहे हैं. हम चरवाहों के साथ जाएंगे और वे हमें दिखाएंगे कि हमारी चारागाह कहां थी और आज कहां है." वांगचुक ने प्रशासन से जेलों को तैयार रखने के लिए भी कहा क्योंकि मार्च के बाद जेल भरो आंदोलन (स्वेच्छा से गिरफ्तारी के लिए आंदोलन) शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम आने वाले हफ्तों और महीनों में लद्दाख में असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे. यहां प्रशासन ठप हो जाएगा."

अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करने और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसका राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीनने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था. एक साल के भीतर, लद्दाखियों को एक राजनीतिक शून्यता महसूस हुई. इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़तालें होने लगीं, जब बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल के नेताओं ने लेह की सर्वोच्च संस्था और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में इसे शामिल करने की मांग को लेकर हाथ मिलाया. 

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