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This Article is From Nov 11, 2019

अयोध्या फैसले को देखते हुए बुंदेलखंड के 4 जिलों में रोक दी गईं इंटरनेट सेवाएं

अयोध्या मामले पर शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर प्रशासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस, विरोध प्रदर्शन तथा रैलियों के आयोजन पर आगामी 30 नवंबर तक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.

अयोध्या फैसले को देखते हुए बुंदेलखंड के 4 जिलों में रोक दी गईं इंटरनेट सेवाएं

अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड इलाके के चार जिलों में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवायें 24 घंटे के लिये स्थगित कर दी गयी हैं. प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) एस डब्ल्यू नकवी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘एहतियात के तौर पर चार जिलों दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में कल रात 12 बजे से इंटरनेट सेवायें रोक दी गयी हैं.'' उन्होंने कहा कि इन जिलों में इंटरनेट सेवायें रविवार मध्य रात्रि से पुन: शुरु कर दी जायेंगी. 

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नकवी ने स्पष्ट किया कि इन सभी जिलों में शांति व्यवस्था कायम है और कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है. सूत्रों ने बताया कि इन जिलों में कुछ लोग जुलूस निकालना चाहते थे और प्रशासन से इसकी अनुमति और व्यवस्था के लिये दबाव डाल रहे थे. 

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गौरतलब है कि इससे पहले शनिवार को अयोध्या मामले पर शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर प्रशासन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में जुलूस, विरोध प्रदर्शन तथा रैलियों के आयोजन पर आगामी 30 नवंबर तक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और इस संबंध में दी गयी सभी अनुमतियों को रद्द कर दिया था. 
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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