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This Article is From Jul 31, 2025

'मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया, ये भगवा की जीत' साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर ने रोते हुए कोर्ट में और क्‍या कहा

साध्‍वी ने कोर्ट से कहा, 'भगवा को कलंकित किया गया. आप के फैसले खुश हुई अपने मेरे दुख दर्द को समझा. ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत हुई है.

'मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया, ये भगवा की जीत' साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर ने रोते हुए कोर्ट में और क्‍या कहा
  • साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया है. उन्‍होंने कोर्ट में काफी कुछ बताया.
  • साध्‍वी ने कहा, 'उन्‍हें 13 दिन तक टॉर्चर किया गया, अपमानित किया गया, आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई.
  • साध्वी ने बताया कि उन्हें 17 वर्षों से संघर्ष करना पड़ा और भगवा रंग को गलत तरीके से कलंकित किया गया.
मुंबई:

Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में बाइज्‍जत बरी होने के बाद साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर का कोर्ट में दिया गया बयान सामने आया है. सुनवाई के दौरान साध्‍वी प्रज्ञा ने कोर्ट में कहा कि उन्‍हें 13 दिन तक टॉर्चर किया गया. 17 साल तक वो संघर्ष करती रहीं. इतना अपमान सहना पड़ा. एक साध्‍वी को आतंकवादी बना दिया गया. कोर्ट में वो रोते हुए ये बातें कह रही थीं. मामले में बरी होने के बाद उनकी आंखें नम थीं और चेहरे पर एक सुकून भी था. 

'साध्‍वी रो रही है कोर्ट में'

केस की सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में कहा, 'मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया गया , इतना अपमान सहन किया, साध्वी रो रही है कोर्ट में. मैं सन्यासी जीवन जी रही थी, हमें आतंकवादी बना दिया गया. जिन लोगों ने कानून में रहते हुए हमारे साथ गलत किया, उनके खिलाफ भी बोल नहीं सकती.' उन्‍होंने कहा कि वो 17 वर्षों से संघर्ष करती रहीं. 

'भगवा की जीत, हिंदुत्‍व की विजय' 

साध्‍वी ने कोर्ट से कहा, 'भगवा को कलंकित किया गया. आप के फैसले खुश हुई अपने मेरे दुख दर्द को समझा. ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत हुई है. हिंदुत्व की विजय हुई, मेरा जीवन सार्थक हो गया.' बाद में उन्‍होंने कहा, 'जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, उनको दंड मिलेगा.'

'ब्‍लास्‍ट में इस्‍तेमाल बाइक प्रज्ञा की नहीं'

इससे पहले कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं हैं, जो ये साबित करते हों कि इस धमाके में इस्‍तेमाल की गई बाइक प्रज्ञा ठाकुर की है. जस्टिस लोहाटी ने कहा, 'मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर मिटा दिया गया था और इंजन नंबर संदेह के घेरे में है. साध्वी के मालिक होने का कोई सबूत नहीं है और न ही यह साबित करने का कोई सबूत है कि गाड़ी उनके कब्जे में थी. उन्‍होंने ये भी कहा कि बाइक में बम रखने का भी सबूत नहीं मिला. 

यह भी पढ़ें: मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद फैसला, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 बरी, जानिए कोर्ट ने क्या-क्या कहा

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