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This Article is From Jul 17, 2018

धारा 377: समलैंगिकता को अपराध माना जाए या नहीं, SC में सुनवाई पूरी, फैसला बाद में

उच्चतम न्यायालय ने सहमति से समलैंगिक यौनाचार को अपराध की श्रेणी में रखने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर  मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली.

धारा 377: समलैंगिकता को अपराध माना जाए या नहीं, SC में सुनवाई पूरी, फैसला बाद में
फाइल फोटो
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सहमति से समलैंगिक यौनाचार को अपराध की श्रेणी में रखने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर  मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर फैसला बाद में सुनायेगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर चार दिन विस्तार से सुनवाई की. इन याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई शुरू हुयी थी. इस पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं. पीठ ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने-अपने दावों के समर्थन में 20 जुलाई तक लिखित दलीलें पेश कर सकते हैं. इस मामले में दो अक्तूबर से पहले ही फैसला आने की संभावना है क्योंकि उस दिन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा सेवानिवृत्त हो रहे हैं. 

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धारा 377 में ‘‘ अप्राकृतिक अपराध का जिक्र है और कहता है कि जो भी प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत किसी पुरूष, महिला या पशु के साथ यौनाचार करता है, उसे उम्र कैद या दस साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है.’’ न्यायालय ने नृत्यांगना नवतेज जौहर, पत्रकार सुनील मेहरा, शेफ रितु डालमिया, होटल मालिक अमन नाथ, केशव सूरी और कारोबारी आयशा कपूर तथा आईआईटी के 20 भूतपूर्व और वर्तमान छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई की. इन याचिकाओं में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन रिश्तों को अपराध की श्रेणी में रखने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है. 

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यह मुद्दा सबसे पहले 2001 में गैर सरकारी संस्था नाज फाउण्डेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाया था. उच्च न्यायालय ने सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक रिश्ते को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुये इससे संबंधित प्रावधान को 2009 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था. इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 2013 में उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें भी खारिज कर दी थीं. 

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