उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस में साल 2018 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाए गए दोषियों में 3 पीढ़ियों के 11 सदस्य हैं. जिनमें 80 साल के दादा और 28 साल का पोता भी शामिल हैं. गौरतलब है कि 9 जून 2018 को हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के गांव बलना में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ हमलावरों ने प्रताप, उसके भाई नेत्रपाल की हत्या कर दी थी.
गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था
इस मामले में यशोदन सिंह, राजेंद्र, गजेंद्र, संदीप, हरेंद्र, पुष्पेंद्र, शैलेंद्र, अजय सरर्वेंद्र, पवन और अशोक निवासी बलना के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147,148,149,307,504 और 506 के तहत केस दर्ज करवाया था.
6 साल बाद मिली सजा
6 साल तक चले केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर सभी दोषियों को उम्रकैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने शुक्रवार को तमाम आरोपियों को दोषी पाया था. सोमवार को इस मामले में सजा का ऐलान हुआ. दोषी साबित होने के बाद ही सभी को अलीगढ़ जेल भेज दिया गया था.
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