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This Article is From Sep 13, 2022

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामला : हिन्दू पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल करेगा कैविएट, ये करेंगे दरख्वास्त

दरअसल, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना. जिला अदालत ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला दिया . कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया. 

ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल करेगा कैविएट

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हम लोग आज या कल में ही हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देंगे और इनका मुकदमा हाईकोर्ट में भी सुनने योग्य नहीं है हमारी हाईकोर्ट से यही दरख्वास्त रहेगी.

वहीं 22 तारीख़ यानी केस की अगली सुनवाई से पहले वाराणसी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ मुस्लिम पक्ष  इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा. दरअसल, सोमवार को वाराणसी कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए पांच महिलाओं द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी चबूतरे की पूजा करने की याचिका को जायज़ माना था. इस फ़ैसले के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में इस मामले में लगी अगली तारीख यानी 22 सितंबर से पहले इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है. जजमेंट के किन बिंदुओं से है मस्जिद पक्ष को आपत्ति है इसके लिए एनडीटीवी संवाददाता ने  मस्जिद कमेटी के मुख्य वक़ील रईस अहमद अंसारी से बातचीत की.

रईस अहमद अंसारी ने कहा कि ये जजमेंट पूरी तरह गलत है. हमारी आपत्ति मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर है. कार्ट का ये कहना कि मस्जिद संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं ये पूरी तरह गलत है. 1936 को दीन मोहम्मद केस में हाईकोर्ट ने माना है कि ये वक्फ की संपत्ति है. ये निर्णय हाईकोर्ट के पुराने निर्णय के खिलाफ है.ये पूरा मस्जिद परिसर 1991 के पूजा स्थल क़ानून के अंतर्गत आता है. इन दो बिंदुओं को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे.

गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना. जिला अदालत ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला दिया . कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया. 

ये Video भी देखें : ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत का फैसला, जानिए क्‍या है मामला और कोर्ट ने क्‍या कहा

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