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This Article is From May 16, 2012

अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में शिनाख्त परेड कराने के आदेश दिए

गुड़गांव: स्थानीय अदालत ने आज गुड़गांव पुलिस को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी सूरज सहरावत की शिनाख्त परेड कराने के आदेश दिए। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी।

गुड़गांव पुलिस ने आगे की जांच के लिए दो अन्य अपीलें दायर कर अदालत से सूरज के खून के नमूने और वे कपड़े हासिल करने का भी आग्रह किया जो उसने दुर्घटना के समय पहन रखे थे।

अदालत ने इन आवेदनों को हालांकि, यह कहकर खारिज कर दिया कि पीड़ितों द्वारा एक बार आरोपी की पहचान कर लेने के बाद अदालत इन आवेदनों पर विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि पांच मई को यहां के इफको चौक के नजदीक तेज गति वाली बीएमडब्ल्यू की टक्कर से टाटा इंडिगो में सवार गर्भवती क्षमा शर्मा और उनके चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी तथा क्षमा के माता-पिता और पति सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल केवल क्षमा का पति आरोपी की पहचान करने में सक्षम है।

सूरज ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया था। कुछ घंटे बाद अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी।

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