- दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है
- ग्रैप 3 के तहत कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी
- इस आदेश में ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है
GRAP 3 Air Pollution in Delhi: दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच GRAP 3 लागू कर दिया गया है. इसके बाद कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद किया जा सकता है. साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम में काम करने को कहा जा सकता है. दिल्ली में आनंद विहार, पालम से लेकर लाल किले चांदनी चौक तक एक्यूआई लेवल 400 के ऊपर था. इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है.
ग्रैप 3 में क्या क्या रोक लगेगी
ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक
सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी
बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी
क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत
स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगेगी
इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाएगी रोक
कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह
बेहद खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया. दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार (AQI) 362 था, जो बेहद खराब श्रेणी में है. जबकि मंगलवार को यह 425 तक पहुंचगया. CAQM ने हवा की गति धीमी होने और वायुमंडल की परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए इसकी सिफारिश की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. पिछले साल 14 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थीं.
दिल्ली-NCR में वर्क फ्रॉम होम और स्कूल होंगे बंद! जानें ग्रैप 3 लागू हुआ तो क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी
कितने एक्यूआई पर कौन सी पाबंदी
Grap I (खराब, AQI 201-300)
Grap II (Very Poor, AQI 301-400)
Grap III (गंभीर, AQI 401-450)
Grap IV (बेहद गंभीर, AQI above 450)
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