प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
सरकार जल्द ही यौन अपराधों के दोषियों का पंजीकरण कर उनके नामों का खुलासा करने जा रही है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में गाइडलाइंस का मसौदा तैयार कर अलग-अलग मंत्रालयों की राय के लिए भेज दिया है। यह जानकारी गृह राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल में दी। चौधरी डीएमके के सांसद केपी रामालिंगम के सवाल का जवाब दे रहे थे।
दोषियों का डाटाबेस बनाकर सार्वजनिक किया जाएगा
गाइडलाइंस जारी होने के बाद पीछा करने (stalking) और दर्शनरति (voyeurism) से लेकर बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों के दोषियों का डाटाबेस बनाकर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हालांकि गाइडलाइंस के मसौदे को अंतिम रूप मंत्रालयों की राय के बाद राज्यों और आम जनता की राय लेकर दिया जाएगा।
दोष सिद्ध होने पर डाला जाएगा नाम
चौधरी ने बताया कि सरकार अमेरिका, कनाडा और जर्मनी समेत दूसरे देशों में लागू इस व्यवस्था और उसकी कमियों का अध्ययन भी कर रही है। चौधरी ने बताया कि दोषसिद्ध होने और सज़ा होने के बाद ही किसी यौन अपराधी का नाम इसमें डाला जाएगा न कि केवल एफआईआर होने पर।
दोषियों का डाटाबेस बनाकर सार्वजनिक किया जाएगा
गाइडलाइंस जारी होने के बाद पीछा करने (stalking) और दर्शनरति (voyeurism) से लेकर बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों के दोषियों का डाटाबेस बनाकर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हालांकि गाइडलाइंस के मसौदे को अंतिम रूप मंत्रालयों की राय के बाद राज्यों और आम जनता की राय लेकर दिया जाएगा।
दोष सिद्ध होने पर डाला जाएगा नाम
चौधरी ने बताया कि सरकार अमेरिका, कनाडा और जर्मनी समेत दूसरे देशों में लागू इस व्यवस्था और उसकी कमियों का अध्ययन भी कर रही है। चौधरी ने बताया कि दोषसिद्ध होने और सज़ा होने के बाद ही किसी यौन अपराधी का नाम इसमें डाला जाएगा न कि केवल एफआईआर होने पर।
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