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सॉफ्ट पॉर्न ऐप्स के खिलाफ सरकार का एक्शन, ULLU, ALTT समेत अन्य पर लगाया प्रतिबंध

सरकार ने इस प्रतिबंध को लेकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी निर्देश जारी किए हैं. साथ ही ऐसी अन्य 25 वेबसाइटों की पहचान करने के लिए भी कहा है. 

सॉफ्ट पॉर्न ऐप्स के खिलाफ सरकार का एक्शन, ULLU, ALTT समेत अन्य पर लगाया प्रतिबंध
केंद्र सरकार का सॉफ्ट पोर्न एप के खिलाफ बड़ा एक्शन
  • केंद्र सरकार ने ULLU, ALTT, Desiflix Big Shots सहित कई सॉफ्ट पॉर्न ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है.
  • यह कार्रवाई सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत की है.
  • प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स, बूमेक्स, गुलाब, कंगन, जलवा, वाउ एंटरटेनमेंट जैसे कई ऐप शामिल हैं.
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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने ULLU, ALTT, Desiflix Big Shots और अन्य ऐसे सॉफ्ट पॉर्न एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. सॉफ्ट पॉर्न ऐप्स पर सरकार की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है. ये कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की है. सरकार ने अपने इस फैसले को लेकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी खास निर्देश जारी किए हैं. ऐसी अन्य 25 वेबसाइटों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है. 

इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत, मध्यस्थ गैरकानूनी जानकारी को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए ज़िम्मेदार हैं. इस अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाना है जिसे यौन रूप से स्पष्ट और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है. 

प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स ऐप, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज़, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं. ये एप्स विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 शामिल हैं. सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भारत में इन वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुँच को अक्षम या हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया है. 

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