नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने वारंट की अनदेखी करने के एक मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के भाई गोविंद कांडा की अंतरिम जमानत अवधि 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। गोविंद पर 14 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में अदालत के वारंट की अनदेखी करने का आरोप है।
गोपाल कांडा इन दिनों पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में न्यायिक हिरासत में है। जिला न्यायाधीश एचएस शर्मा ने जमानत अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अदालत ने 10 सितम्बर को सुनवाई के दौरान गोविंद को 10 हजार रुपये की निजी जमानत एवं इतने ही मुचलके पर जमानत दी थी।
इससे पहले अदालत के निर्देश पर कांडा भाइयों को 14 साल पुराने चेक बाउंस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने इस मामले में अदालत के बाहर समझौता हो गया था।
इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने अदालत के वारंट की उपेक्षा करने पर कांडा भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
गोपाल कांडा इन दिनों पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में न्यायिक हिरासत में है। जिला न्यायाधीश एचएस शर्मा ने जमानत अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अदालत ने 10 सितम्बर को सुनवाई के दौरान गोविंद को 10 हजार रुपये की निजी जमानत एवं इतने ही मुचलके पर जमानत दी थी।
इससे पहले अदालत के निर्देश पर कांडा भाइयों को 14 साल पुराने चेक बाउंस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने इस मामले में अदालत के बाहर समझौता हो गया था।
इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने अदालत के वारंट की उपेक्षा करने पर कांडा भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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