प्रतीकात्मक तस्वीर
मुजफ्फरनगर:
एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 16 साल की एक लड़की के 2008 में बलात्कार के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पीड़िता के अपहरण के आरोप में एक महिला सहयोगी को दस साल की सजा दी.
फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने इनाम, नौशाद और आन मोहम्मद को आईपीसी की धाराओं 363, 366 और 376 के तहत दोषी ठहराते हुए साढ़े नौ-साढ़े नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने उन्हें पीड़िता को 25 हजार रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. चौथी आरोपी कविता को लड़की के अपहरण के लिए दोषी ठहराया गया.
सरकारी वकील इनाम त्यागी के अनुसार, लड़की का तीन जनवरी 2008 को जिले के भाड़ी गांव से अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने इनाम, नौशाद और आन मोहम्मद को आईपीसी की धाराओं 363, 366 और 376 के तहत दोषी ठहराते हुए साढ़े नौ-साढ़े नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने उन्हें पीड़िता को 25 हजार रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. चौथी आरोपी कविता को लड़की के अपहरण के लिए दोषी ठहराया गया.
सरकारी वकील इनाम त्यागी के अनुसार, लड़की का तीन जनवरी 2008 को जिले के भाड़ी गांव से अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया गया.
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