नई दिल्ली:
केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) ने बाजार से मैगी ब्रांड के नौ तरह के इंस्टैंट नूडल वापस लेने का आदेश दिया।
एफएसएसएआई ने मैगी ब्रांड के नौ तरह के नूडल को खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक पाया और नेस्ले से कहा कि वह तुरंत प्रभाव से इनका उत्पादन, आयात और बिक्री रोके।
एफएसएसएआई ने कहा कि नेस्ले ने उत्पाद मंजूरी लिए बगैर और बिना जोखिम एवं सुरक्षा आकलन के ही ‘मैगी ओट्स मसाला नूडल्स’ पेश किया है। उत्पाद को वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
नेस्ले ने स्वाद बढ़ाने वाले तत्व ‘एमएसजी’ पर लेबलिंग नियमन का उल्लंघन किया। कंपनी से कहा गया है कि आदेश पर तीन दिन के भीतर अनुपालन रपट सौंपे।
एफएसएसएआई ने मैगी ब्रांड के नौ तरह के नूडल को खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक पाया और नेस्ले से कहा कि वह तुरंत प्रभाव से इनका उत्पादन, आयात और बिक्री रोके।
एफएसएसएआई ने कहा कि नेस्ले ने उत्पाद मंजूरी लिए बगैर और बिना जोखिम एवं सुरक्षा आकलन के ही ‘मैगी ओट्स मसाला नूडल्स’ पेश किया है। उत्पाद को वापस लेने का निर्देश दिया गया है।
नेस्ले ने स्वाद बढ़ाने वाले तत्व ‘एमएसजी’ पर लेबलिंग नियमन का उल्लंघन किया। कंपनी से कहा गया है कि आदेश पर तीन दिन के भीतर अनुपालन रपट सौंपे।
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