
ओड़िशा माइनिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एस्सेल ग्रुप 31 दिसंबर तक जमा कराए 1800 करोड़ रुपये (फाइल फोटो)
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अगर कंपनी पैसे जमा नहीं कराती तो खनन का काम नहीं कर सकेगी:SC
एस्सेल ग्रुप 2 जनवरी 2018 तक के लिए समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी
सुप्रीम कोर्ट ने एस्सेल ग्रुप की अर्जी को खारिज कर दिया
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दरअसल एस्सेल ग्रुप को 31 दिसम्बर तक 1800 करोड़ रुपये फॉरेस्ट क्लीयरेंस जुर्माने के तौर पर देने है अगर वो ऐसा नही करता तो वो ओड़िशा में खनन का काम नहीं कर सकेगा.सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टी, CJI दीपक मिश्रा की बेंच कर रही इस मामले की सुनवाई
एस्सेल ग्रुप 2 जनवरी 2018 तक के लिए समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ओडिशा में कंपनियां माइनिंग बिना किसी एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कर रही है. ऐसे में कंपनियों को संबंधित विभाग को 31 दिसंबर तक जुर्माना देना होगा नही तो वो खनन का काम नही कर सकती.
एस्सेल ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना एनवायरनमेंट क्लीयरेंस के लिए जमा कर दिया गई लेकिन फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए 1800 करोड़ का जुर्माने अदा करने के लिए कंपनी 2 जनवरी 2018 तक का समय मांग रही थी.
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