
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
तमिलनाडु के नीलगिरी में हाथियों के कॉरिडार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 48 घंटे के भीतर 27 होटलों व रिसॉर्ट को सील करने के आदेश दिए हैं. यह होटल कानून का उल्लंघन कर सरकार की इजाजत व मंजूरी के बिना बनाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 होटल जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, को 48 घंटे के भीतर कलेक्टर को इजाजत संबंधी दस्तावेज देने के लिए कहा गया है.. कलेक्टर दस्तावेज का निरीक्षण करेंगे और अगर कानून का उल्लंघन पाया गया तो यह होटल भी सील किए जाएंगे.
कोर्ट ने कहा कि जिन 27 रिसार्ट के नुमाइंदे कोर्ट में पेश नहीं हुए इसका मतलब है कि उन्होंने कलेक्टर की 39 होटलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है.
VIDEO : गड्ढे में फंसे हाथी बचाए गए
हाथियों के लिए कॉरिडोर के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हाथी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं और हम अपनी धरोहर को ही नहीं बचा पा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 होटल जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, को 48 घंटे के भीतर कलेक्टर को इजाजत संबंधी दस्तावेज देने के लिए कहा गया है.. कलेक्टर दस्तावेज का निरीक्षण करेंगे और अगर कानून का उल्लंघन पाया गया तो यह होटल भी सील किए जाएंगे.
कोर्ट ने कहा कि जिन 27 रिसार्ट के नुमाइंदे कोर्ट में पेश नहीं हुए इसका मतलब है कि उन्होंने कलेक्टर की 39 होटलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है.
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हाथियों के लिए कॉरिडोर के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हाथी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं और हम अपनी धरोहर को ही नहीं बचा पा रहे हैं.
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