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पश्चिम बंगाल में 96 घंटे रहेगी शराब पर रोक, एक्साइज विभाग ने आदेश जारी कर बताया कारण

एक्साइज विभाग ने बंगाल में 23 अप्रैल के पहले चरण के मतदान से 96 घंटे पहले ड्राइ डे यानी शराब बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है. ऐसा आदेश बंगाल में पहली बार लागू किया गया है.

पश्चिम बंगाल में 96 घंटे रहेगी शराब पर रोक, एक्साइज विभाग ने आदेश जारी कर बताया कारण
पश्चिम बंगाल में ड्राइ डे का ऐलान
West Bengal:

देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव काफी चर्चाओं में है. एक तरफ जहां चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है. तो दूसरी ओर चुनाव आयोग की प्रोफेसरों की ड्यूटी का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. अब एक और नया आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 96 घंटे शराब बंदी रहेगी जो अब लागू भी हो चुका है. वैसे तो मतदान से 48 घंटे पहले शराब बंदी (Dry Day) का आदेश जारी किया जाता है. लेकिन बंगाल में मतदान से 96 घंटे पहले शराब बंद का आदेश जारी किया गया है.

बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल एक्साइज विभाग ने पहली बार शराब बिक्री पर रोक की समय सीम को सामान्य 48 घंटे से बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया है. यानी मतदान से चार दिन पहले से शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

एक्साइज ने क्यों किया 96 घंटे पहले ड्राइडे

एक्साइज विभाग ने बंगाल में जो ड्राइ डे का आदेश जारी किया है. उसमें कहा गया है कि शराब की बिक्री असामान्य रूप से तेजी से बढ़ी है. इसके अलावा, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2026 के दौरान WBSBCL डिपो से खुदरा विक्रेताओं द्वारा पैकेट वाली शराब उठाने में भी अचानक से बढ़ोतरी हुई है. आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित मानदंडों के आधार पर पहचान की गई संवेदनशील दुकानों की संख्या में असामान्य तरीके से बढ़ोतरी हुई है.

23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान

बंगाल में विधानसभा दो चरणों में होना है. जिसमें पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होने वाला है. जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है. ऐसे में 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान तक 'ड्राई-डे' (शराब बिक्री पर रोक) लागू कर दिया गया है.

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