नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आहूत एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। संघ ने चिकित्सा क्षेत्र में सरकार की ओर से शुरू किए गए कुछ सुधारों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए इस हड़ताल का आह्वान किया है।
उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एचएल गोखले और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने हालांकि उम्मीद जताई कि डॉक्टर आम लोगों के हित में प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाएंगे।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें वरिष्ठ वकील एमएन कृष्णामणि की इस दलील में वजन लगता है कि हड़ताल से लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएंगे।’’ शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि हड़ताल पर रोक लगाने में काफी देरी हो चुकी है क्योंकि इसका पालन करना कठिन होगा। लेकिन याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा, अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया।
उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एचएल गोखले और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने हालांकि उम्मीद जताई कि डॉक्टर आम लोगों के हित में प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाएंगे।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें वरिष्ठ वकील एमएन कृष्णामणि की इस दलील में वजन लगता है कि हड़ताल से लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएंगे।’’ शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि हड़ताल पर रोक लगाने में काफी देरी हो चुकी है क्योंकि इसका पालन करना कठिन होगा। लेकिन याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा, अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया।
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