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This Article is From Jul 02, 2019

सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

याचिका में कहा गया कि विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने या चुनाव से 6 महीने पहले से इन योजनाओं पर रोक लगा देनी चाहिए

सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.

याचिका में कहा गया कि विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने या चुनाव से 6 महीने पहले से इन योजनाओं पर रोक लगा देनी चाहिए. कोर्ट ने इस पर केंद्र, राज्य, और चुनाव आयोग से भी जवाब तलब किया है.

याचिका में पीएम किसान सम्मान योजना का हवाला भी दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि यह योजनाएं फ्री एंड फेयर इलेक्शन का उल्लंघन है क्योंकि मतदाताओं को लुभाने लिए यह योजनाएं लाई जाती हैं. याचिका में कहा गया है कि यह जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत करप्ट प्रैक्टिस के समान है. इसलिए इन सभी योजनाओं को असंवैधानिक और करप्ट प्रैक्टिस घोषित किया जाए.

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Direct Cash Transfer Scheme, Supreme Court
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