दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिले के संबंध में जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संगठन को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पायी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने नर्सरी दाखिले के दिशा निर्देशों पर रोक लगाए जाने की मांग करने वाले निजी स्कूलों को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया और कहा है कि उपराज्यपाल के दिशानिर्देश अगले एक साल तक लागू रहेंगे।
दरअसल, उपराज्यपाल ने स्कूलों के पास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने और 20 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने का निर्देश जारी किया था, जिसके खिलाफ स्कूलों ने यह याचिका दायर की थी।
याचिका में संगठन ने 2014-15 के लिए जारी दिशा-निर्देशों को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि उपराज्यपाल कार्यालय को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।
याचिका में दावा किया गया था कि दिशा-निर्देश स्वायत्तता के सिद्धांत के विरुद्ध है और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को केन्द्र सरकार ने अधिकार दिया है कि वह अपनी 75 प्रतिशत सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया तय कर सकें। याचिका में केन्द्र सरकार, शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल कार्यालय को पार्टी बनाया गया था।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने 2014-15 में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए 18 दिसंबर को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे और 20 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने जैसा कदम उठाया था। स्कूल से निकटता के संदर्भ में पहले स्कूल से छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे को 100 में से 70 अंक मिलते थे, लेकिन नए निर्देश में इस दूरी को बढ़ाकर आठ किलोमीटर कर दिया गया। हालांकि जंग ने मैनेजमेंट कोटा को खत्म करने के निर्णय से इनकार किया है।
दिल्ली में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी और आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी होगी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं