नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस मामले की मीडिया कवरेज नहीं की जा सकती है और सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग हो सकती है।
हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई यह रोक 24 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया में फोटो के प्रकाशन पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी है और निर्देश दिए हैं कि फिलहाल मौजूद सभी सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए।
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