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This Article is From Feb 06, 2013

क्या हो किशोर की उम्र, गृह मंत्रालय ने शुरू की चर्चा

नई दिल्ली: दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड में किशोर द्वारा सबसे अधिक बर्बरता करने के परिप्रेक्ष्य में किशोरों की संज्ञा में आने वालों की आयु 18 से घटाकर 16 साल करने की मांग के बीच गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर संबद्ध पक्षों से चर्चा शुरू कर दी है।

किशोर न्याय कानून के सभी प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से पिछले कुछ दिनों में सलाह मशविरा कर किशोरों की आयुसीमा कम करने को लेकर उनके सुझाव मांगे।
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केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अभी प्रारंभिक चर्चा चल रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी अंतिम नजरिया तैयार करने से पहले आने वाले हफ्तों में और विचार-विमर्श किया जाएगा।

दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में छात्रा के साथ बलात्कार की घटना में शामिल छह आरोपियों में से एक किशोर है और उम्मीद है कि वह कडे दंड से बच जाएगा क्योंकि उस पर किशोर न्याय कानून के तहत मुकदमा चलेगा।

उल्लेखनीय है कि कई बाल अधिकार समूह और गैर सरकारी संगठन किशोरों की आयु कम करने के खिलाफ हैं।

अधिकारी ने कहा कि किशोरों की आयु कम करने के फैसले के चूंकि दूरगामी परिणाम होंगे इसलिए पूरी सतर्कता से इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

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