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This Article is From Mar 13, 2020

Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट हुए सतर्क, बचाव के लिए लिया बड़ा फैसला

अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई होगी, केस से जुड़े वकील और एक मुवक्किल पेश हो सकेगा, दिल्ली हाईकोर्ट में भी भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी

Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट हुए सतर्क, बचाव के लिए लिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के मद्देनजर कामकाज में बदलाव किया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी कोरोना वायरस (Coronavirus) के फैलाव का असर हुआ है. अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई होगी. केसों से जुड़े वकील और एक मुवक्किल पेश हो सकेंगे. जरूरत के हिसाब से बेंचों का गठन होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया है. कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है. सोमवार से दिल्ली हाईकोर्ट में सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई होगी.

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है. किसी महामारी से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह सबसे बड़ा कदम है. सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई होगी. केस से जुड़े वकील और एक मुव्वकिल पेश हो सकेगा. जरूरत के हिसाब से ही बेंचों का गठन होगा. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. सुप्रीम कोर्ट में हर सप्ताह हालात की समीक्षा होगी.

सामूहिक रूप से लोगों के एकत्र नहीं होने के बारे में केंद्र के पांच मार्च के परामर्श का संज्ञान लेने के बाद सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. शीर्ष अदालत ने अधिसूचना में कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श की समीक्षा करने और चिकित्सा के पेशे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों की राय तथा सभी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, न्यायालय के कर्मचारियों, सुरक्षा, रख रखाव और सहायक स्टाफ एवं मीडिया कर्मियों की सुरक्षा तथा उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई सिर्फ आवश्यक मामलों तक सीमित रखने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट में इस समय होली का अवकाश है. सोमवार 16 मार्च से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट में भी सोमवार से सिर्फ जरूरी केसों की सुनवाई होगी. जरूरत के हिसाब से बेंचों का गठन होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए भी सर्कुलर जारी किया है. हाई कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा हैा कि जब तक जरूरी न हो कोर्ट किसी को (गवाह, आरोपी आदि) पेश होने का आदेश न दे. वकील अपने मुवक्किल को कहे कि कोर्ट में न आए जब तक कोर्ट उन्हें पेश होने को न कहे.

हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल में जो कैदी बंद हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की कोशिश की जाए. सभी निचली अदालतें सुनिश्चित करें कि कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में लोगों की भीड़ न हो. कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं.

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