दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में ED के आठवें समन पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पेश नहीं होंगे. सूत्रों के मुताबिक- उन्होंने 12 मार्च के बाद का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि हालांकि ये समन गैर कानूनी है, फिर भी वे जवाब देने को तैयार हैं. अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने की बात कही है, हालांकि ईडी ने इससे इंकार कर दिया है और कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का प्रावधान नहीं.
अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर लगाया था गिरफ्तारी का आरोप
बता दें कि आठवें समन से पहले भी सात समन पर सीएम केजरीवाल ये कहते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए कि ये समय गैर-कानूनी है. ED ने आठवीं दफा समन जारी कर अरविंद केजरीवाल से 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था. वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आज कहा है कि हमारा स्टैंड वही है, समन गैर कानूनी है. बीजेपी वाले बहुत दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे. अब दे रहे हैं तो ईडी को क्या दिक्कत है. इनका मकसद पूछताछ नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है. सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है तो क्या ED सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई?
अब तक अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन और उनके जवाब
पहला - 2 नवंबर, 2023
जवाब- 'ग़ैरक़ानूनी, राजनीति से प्रेरित'
दूसरा- 21 दिसंबर, 2023
जवाब - 'राजनीति से प्रेरित जांच'
तीसरा- 3 जनवरी, 2024
जवाब- 'चुनाव से पहले क्यों?'
चौथा -18 जनवरी, 2024
जवाब- 'समन का मक़सद प्रचार से रोकना'
पांचवां- 2 फ़रवरी, 2024
जवाब- 'ग़ैरक़ानूनी, राजनीति से प्रेरित'
छठा- 14 फ़रवरी, 2024
जवाब- 'ग़ैरक़ानूनी, राजनीति से प्रेरित'
सातवां- 22 फ़रवरी, 2024
जवाब- 'ग़ैरक़ानूनी, राजनीति से प्रेरित'
आठवां- 4 मार्च, 2024
जवाब- '12 मार्च के बाद का वक़्त दें', 'समन ग़ैर-क़ानूनी, फिर भी जवाब दूंगा'
कोर्ट में 16 मार्च को अगली सुनवाई
इससे पूर्व आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अभी ईडी नहीं जाएंगे. यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट में के फैसले का इंतजार करें. पार्टी का कहना है कि रोज समन भेजने की जगह ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्रीय एजेंसी ED द्वारा दायर शिकायत के संबंध में अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से राहत दे दी थी. अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता द्वारा दायर आवेदन में कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा. इसमें कहा गया था कि वह 16 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होंगे.
ED ने खारिज किया था अरविंद केजरीवाल का तर्क
हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने आठवां समन जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि पेश होने के लिए भेजा गया नया नोटिस अनुचित है, क्योंकि मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है.
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