नई दिल्ली:
बहुचर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। जांच एजेंसी की ओर से दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट में उसे पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इस वजह से न्याय नहीं हुआ, इसलिए मामले पर फिर से विचार किया जाए।
बंसल बंधुओं पर लगाया था सिर्फ जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दोनों आरोपियों सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे। इन दोनों की सजा को जुर्माने की राशि देने की शर्त तक माफ कर दिया था। अदालत ने कहा था कि बंसल बंधुओं की उम्र को देखते हुए जुर्माना ही ठीक है। अंसल बंधुओं को जेल नहीं होगी, लेकिन उन्हें तीन महीने के अंदर जुर्माने की राशि भरनी होगी। इस मामले से जुड़े एक फायर अधिकारी पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि दिल्ली सरकार को सौंपी जाएगी जो कि यह निर्णय लेगी कि इस राशि का क्या करना है.
अग्निकांड में 59 लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी भीषण आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी साथ ही 100 से अधिक लोग झुलस गए थे। आग पार्किंग एरिया से शुरू होकर कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई थी। अधिकतर लोगों की मौत भगदड़ और दम घुटने से हुई थी।
बंसल बंधुओं पर लगाया था सिर्फ जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दोनों आरोपियों सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे। इन दोनों की सजा को जुर्माने की राशि देने की शर्त तक माफ कर दिया था। अदालत ने कहा था कि बंसल बंधुओं की उम्र को देखते हुए जुर्माना ही ठीक है। अंसल बंधुओं को जेल नहीं होगी, लेकिन उन्हें तीन महीने के अंदर जुर्माने की राशि भरनी होगी। इस मामले से जुड़े एक फायर अधिकारी पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि दिल्ली सरकार को सौंपी जाएगी जो कि यह निर्णय लेगी कि इस राशि का क्या करना है.
अग्निकांड में 59 लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी भीषण आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी साथ ही 100 से अधिक लोग झुलस गए थे। आग पार्किंग एरिया से शुरू होकर कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई थी। अधिकतर लोगों की मौत भगदड़ और दम घुटने से हुई थी।
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