बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में भी रियाज़ सिद्दीक़ी को सजा संभव (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली/गोरखपुर:
1993 मुंबई बम धमाकों में जिस रियाज़ सिद्दीक़ी को कल टाडा अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई. आज उसे बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में भी सजा सुनाई जा सकती है. प्रदीप जैन हत्याकांड का मामला भी उसी टाडा अदालत में चल रहा है.
पढ़ें- बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम को उम्रकैद
मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. प्रदीप जैन की 7 मार्च 1995 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रियाज़ सिद्दीक़ी पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप साबित हो चुका है. प्रदीप जैन हत्याकांड में इसके पहले अबू सलेम, मेहंदी हसन शेख, औऱ वीरेंद्र कुमार झांब पहले ही उम्रक़ैद की सजा पाए चुके हैं.
खास बात है कि रियाज़ को पहले इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनाया गया था लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया इसलिए फिर से उसे आरोपी बनाकर मुकदमा चला जिसमे वो दोषी साबित हुआ है. बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मार्च 1995 में की गई थी और सलेम को 11 नवंबर 2005 को भारत लाया गया था. तब तक दो शूटरों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और कुछ छूट चुके थे.
VIDEO : प्रदीप जैन हत्याकांड में सलेम को उम्र कैद
टाडा कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाते हुए फ़िरोज़ अब्दुल रशीद ख़ान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है. वहीं अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा हुई है.
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मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है. प्रदीप जैन की 7 मार्च 1995 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रियाज़ सिद्दीक़ी पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप साबित हो चुका है. प्रदीप जैन हत्याकांड में इसके पहले अबू सलेम, मेहंदी हसन शेख, औऱ वीरेंद्र कुमार झांब पहले ही उम्रक़ैद की सजा पाए चुके हैं.
खास बात है कि रियाज़ को पहले इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनाया गया था लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया इसलिए फिर से उसे आरोपी बनाकर मुकदमा चला जिसमे वो दोषी साबित हुआ है. बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मार्च 1995 में की गई थी और सलेम को 11 नवंबर 2005 को भारत लाया गया था. तब तक दो शूटरों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और कुछ छूट चुके थे.
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टाडा कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाते हुए फ़िरोज़ अब्दुल रशीद ख़ान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई गई है. वहीं अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा हुई है.
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