मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रामशंकर कठेरिया को उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा के सांसद कठेरिया को आगरा की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
कमलनाथ ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘उन्हें (रामशंकर कठेरिया को) अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. कानून सबके लिए बराबर है. अब राहुल गांधी के मामले में भी उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया है. उन्होंने (कठेरिया ने) जो किया और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, उसमें काफी अंतर है.''
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा था कि अब देखना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को कब अयोग्य करार देते हैं.
दिग्विजय ने कहा, ‘‘सांसद रामशंकर कठेरिया को सजा सुनाई गई है. राहुल गांधी को 24 घंटे के भीतर अयोग्य घोषित कर दिया गया था (सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद). अब देखना यह होगा कि कठेरिया को सांसद की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है या नहीं. देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष कैसे निष्पक्ष रूप से काम करते हैं.''
कठेरिया के खिलाफ 2011 में टॉरेंट पावर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं बलवा करने का मामला दर्ज किया गया था. राज्य में उस समय मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी.
सिंह ने कहा कि यह भी देखा जाएगा कि ‘मोदी उपनाम' संबंधी मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद उनकी सदस्यता कब बहाल होती है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं