- वकीलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की.
- वकीलों ने अयोध्या में प्रदर्शन कर थाने के सामने जाकर पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है.
- फैजाबाद बार एसोसिएशन ने तीनों पदाधिकारियों को तीन दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी दी है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में फैजाबाद के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इन तीनों पर FIR दर्ज किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को अयोध्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया. अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरे वकील थाने की तरफ बढ़े. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखी गई. कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी दिखा. लेकिन बाद में वकील थाने पहुंचे. फिर वहां फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस में शिकायत की है.
#WATCH | अयोध्या, उत्तर प्रदेश | फैज़ाबाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस में शिकायत की है। pic.twitter.com/LvbX5OY4Od
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2026
आज सुबह ही तहरीर दिए जाने की आई थी बात
आज सुबह ही यह मामला सामने आया था कि फैजाबाद बार एसोसिएशन राम मंदिर मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे सकता है. अब फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य खुलकर मैदान में आ चुके हैं.
बार एसोसिएशन ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर देने का ऐलान किया है.
तीन दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की दी थी चेतावनी
अयोध्या में वकीलों के संगठन ने एक प्रस्ताव पास करके चेतावनी दी कि जो भी सदस्य बहिष्कार के खिलाफ जाएगा, उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को ‘तीन दिन के अंदर' अयोध्या छोड़ देना चाहिए.
एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने भी तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और कहा कि वह सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे.
पुलिस FIR नहीं करती तो कोर्ट में लगाएंगे याचिका
वकीलों का कहना है कि अगर पुलिस FIR में इन तीनों पदाधिकारियों का नाम दर्ज नहीं करती है तो वो कोर्ट में याचिका लगाकर FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे. मालूम हो कि इस मामले में ट्रस्ट के एक सदस्य कृष्णगोपाल की शिकायत पर 8 लोगों पर FIR दर्ज कराई थी. ये सभी 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. अब इन सभी के ठिकानों पर पुलिस की लगातार जांच जारी है. लेकिन विपक्ष, वकील और अन्य कई लोगों का कहना है कि इस मामले में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है.
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