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5 years ago
मुंबई:

Mumbai cruise drugs case: मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले में आज आखिरकार बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत मिल ही गई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उन्‍हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.मुकुल रोहतगी के अनुसार, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों  रिहा किया जाएगा. इससे पहले, आर्यन खान की ओर से वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है.जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर  लागू किया जा  रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था.  उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है. NCB कह रही है  यह संयोग नहीं है.  मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?

आज जब सुनवाई शुरू हुई तो एनसीबी की ओर से जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि  आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और  व्यावसायिक मात्रा का है. वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है, इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन  प्रयास किया जाता है तो  धारा 28 लागू होगी.और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी. अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है तो एएसजी ने कहा किव्‍हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं. यही नहीं, जब इन्‍होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्‍टीपल ड्रग्‍स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता. गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्‍य आरोपियों की जमानत याचिका पर  हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप (Mumbai Cruise ship) पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे. 

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कल बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश अमित देसाई ने कहा था, 'आर्यन, अरबाज और मुनमुन  के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में 'उपयोग' के बारे में नहीं कहा गया. उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है.यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने  ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है.'देसाई ने कहा, 'इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्‍स के) से ज्‍यादा का मामला नहीं है. अमित देसाई ने कहा,  हम सब जांच के  लिए उपलब्ध है. जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. हमें जमानत दी जानी चाहिए. '

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आर्यन खान की ओर से पेश हुए  मुकुल रोहतगी ने कहा था, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए.एक जैसा है. इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए. रोहतगी ने कहा, 'सीआरपीसी के सेक्‍शन 50 से अधिक महत्‍वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है. अरेस्‍ट किए जा रहे किसी भी व्‍यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्‍ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्‍स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा.'

आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से जुड़े अपडेट्स 

आर्यन खान को हाईकोर्ट के बेल मिलने के बाद शाहरुख खान के बंगले 'मन्‍नत' के सामने उनके फैंस एकत्र हो गए हैं. महाराष्‍ट्र के नागपुर और बंगाल से कुछ फैन यहां पहुंचे हैं. इन्‍होंने कहा, 'आर्यन की बेल पर हमें बहुत ख़ुशी मिली, लेकिन लोगों में ड्रग्स की लत जड़ से ख़त्म हो.' 
पुणे पुलिस की ओर से धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किरण गोसावी को कोर्ट ने आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के निर्देश दिए हैं. गोसावी, आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्‍स मामले में गवाह है.
अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने कहा, 'हम इस क्षण का 34,560 मिनट से इंतजार कर रहे थे. मेरी बीवी दिन नहीं मिनट गिन रही थी. इन बच्‍चों को गहरा आघात पहुंचाया गया. '
बॉम्‍बे हाईकोर्ट में आर्यन की ओर से पेश हुए वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ' कोर्ट की ओर से ऑर्डर रिलीज होने के बाद वे (आर्यन,अरबाज और मुनमुन) जेल से बाहर आएंगे....मेरे लिए यह रेगुलर केस की तरह है..आप कुछ जीतने हैं और कुछ मैं हारते हैं. मैं इसबात से खुश हूं कि उसे बेल मिल गई. '

मुकुल रोहतगी के अनुसार, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों  रिहा किया जाएगा. 
हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी. दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत पर रिहा करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. 
अब मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं. उन्‍होंने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है.जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर  लागू किया जा  रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था.  उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है. NCB कह रही है  यह संयोग नहीं है.  मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?
ASG: स्‍वैच्छिक बयान में उसने ( आरोपी नंबर तीन) ड्रग ले जाना स्‍वीकार किया है. हमारे पास यह दिखाने के लिए सीडीआर है कि वह इस्‍मीत के संपर्क के थी. बलदेव और मुनमुन, दोनों के बयान से पता चलता है कि वे ड्रग ले रहे थे. 
ASG: सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है. एक गवाह  ने कुछ लोगों का नाम लिया है ( संदर्भ पूजा ददलानी का लेकिन नाम नहीं लिया) और छेड़छाड़ की आशंका है.
ASG ने कहा कि मेरा तर्क कि है कि वह ड्रग पैडलसर्स के संपर्क में था और  यह कमर्शियल मात्रा थी, ऐसे में गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता. चार घंटे को देर नहीं कहा जा सकता. साजिश की बात को साबित करना कठिन है. केवल साजिशकर्ता जानते हैं कि उनका क्‍या विचार था. हमारे पास व्‍हाट्सऐप चैट्स हैं जिन्‍हें हम रिकॉर्ड पर रखेंगे. 
ASG : यदि एक वैध न्‍यायिक आदेश के जरिये रिमांड आदेश पारित किया जाता है तो गिरफ्तारी की सूचना नहीं देने के आधार का दावा नहीं किया जा सकता. 
ASG ने कहा कि रिमांड के आदेश को मौजूदा बेल आवेदन में चुनौती नहीं दी गई थी.  अवैध गिरफ्तारी को लेकर अपने जवाब में एएसजी ने कहा कि मजिस्‍ट्रेट के तीन रिमांड आदेशों को चुनौती नहीं दी गई इसलिए अब आरोपी नहीं कर सकता कि गिरफ्तारी अवैध है. 
एएसजी ने छगन भुजबल केस का भी उल्‍लेख किया, यह केस PMLA के अंतर्गत था.
अरेस्‍ट मेमो में कमर्शियल क्‍वांटिटी का खास तौर पर जिक्र है.एएसजी अब विभिन्‍न फैसलों का जिक्र कर रहे हैं.  उन्‍होंने तूफान सिंह और साहिल शाह जजमेंट का जिक्र किया.उन्‍होंने मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ा. 
एएसजी अनिल सिंह ने जवाब के दौरान कहा कि फैसले बताते हैं कि NDPS एक्‍ट में जमानत, नियम नहीं,अपवाद है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह गैइरादतन हत्‍या से भी जघन्‍य अपराध है और इससे सख्‍ती से निपटा जाना चाहिए. 
ASG ने कहा कि यह एक रंगीन (colourful) पार्टी थी. यह दो अक्‍टूबर (गांधी जयंती) का दिन था, कम से कम उन्‍हें यह दिन तो छोड़ देना था जो 'ड्रायडे' होता है.
अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है ,एएसजी ने कहा किव्‍हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं. यही नहीं, जब इन्‍होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्‍टीपल ड्रग्‍स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता. यदि आप इसकी मात्राऔर प्रकृति को देखें तो यह संयोग नहीं हो सकता. 
ASG अनिल सिंह ने कहा,  अधिनियम के तहत हर अपराध संज्ञेय है. 
ASG अनिल सिंह ने कहा, 'आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और  व्यावसायिक मात्रा का है. वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है. इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन  प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी और अगर कोई साजिश है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी.

मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. एनसीबी की ओर से ASG अनिल सिंह जवाब दे रहे हैं. 
आर्यन खान ड्रग्स केस का 'पंच' किरण गोसावी गिरफ्तार
मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में रेड के दौरान आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाने वाले और उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर खबरों में आने वाला किरण गोसावी अब पुणे पुलिस की गिरफ्त में हैं.पुणे पुलिस ने उसे नौकरी में ठगी के आरोप में पकड़ा है. गौरतलब है कि गोसावी खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है. 15 दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी.  
समीर वानखेड़े की पत्‍नी से सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा लेटर
आर्यन खान ड्रग्स केस में जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लेन-देन के आरोपों के साथ फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लग रहे हैं. इस मामले पर अब समीर की पत्नी क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि  मैं बचपन से ही मराठी लोगों के न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हुए शिवसेना को देखते हुए बड़ी हुई हूं. छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को आदर्श मानते हुए मैं बड़ी हुई हूं. राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खेल किया जा रहा है,आज अगर बाला साहब होते तो उन्हें निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आया होता. 
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