अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
अरुण जेटली मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते. यह भी कानून नहीं है कि हाईकोर्ट किसी सिविल मामले में कोई आदेश सुनाता है तो उसका असर निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर पड़ेगा. केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि और पटियाला हाउस में आपराधिक मानहानि के मामले चलते रहेंगे.
केजरीवाल की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर दोनों केस एक साथ चलेंगे तो यह उनके साथ ही केस में दोहरा कानून इस्तेमाल करना होगा. अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो निचली अदालत उस फैसले से प्रभावित होगी, इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली आपराधिक मानहानि मामला चल रहा है. इस पर रोक लगाने के लिए दाखिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे आपराधिक कार्रवाई मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
हाईकोर्ट में भी जेटली ने सिविल मानहानि का मामला दाखिल किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला चलता रह सकता है और मानहानि के मामले के कारण इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते. दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए. गौरतलब है कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं पर जेटली ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जेटली पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते. यह भी कानून नहीं है कि हाईकोर्ट किसी सिविल मामले में कोई आदेश सुनाता है तो उसका असर निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर पड़ेगा. केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि और पटियाला हाउस में आपराधिक मानहानि के मामले चलते रहेंगे.
केजरीवाल की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर दोनों केस एक साथ चलेंगे तो यह उनके साथ ही केस में दोहरा कानून इस्तेमाल करना होगा. अगर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो निचली अदालत उस फैसले से प्रभावित होगी, इसलिए पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली आपराधिक मानहानि मामला चल रहा है. इस पर रोक लगाने के लिए दाखिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे आपराधिक कार्रवाई मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.
हाईकोर्ट में भी जेटली ने सिविल मानहानि का मामला दाखिल किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला चलता रह सकता है और मानहानि के मामले के कारण इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते. दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए. गौरतलब है कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं पर जेटली ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जेटली पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था.
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