आदर्श घोटाला मामले में बीएमसी के पूर्व कमिश्नर जयराज फाटक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रामानंद तिवारी को जमानत मिल गई है।
                                            
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                                                                                मुंबई: 
                                        आदर्श घोटाला मामले में बीएमसी के पूर्व कमिश्नर जयराज फाटक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रामानंद तिवारी को जमानत मिल गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों के 5−5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
दोनों को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। जयराज फाटक और रामानंद तिवारी दोनों ने सोमवार को जमानत की अर्जी दी थी। दोनों को जमानत मिलने के साथ ही मामले में गिरफ्तार सभी नौ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सात आरोपी शुक्रवार को ही रिहा होकर जेल से बाहर आ चुके हैं।
                                                                        
                                    
                                दोनों को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। जयराज फाटक और रामानंद तिवारी दोनों ने सोमवार को जमानत की अर्जी दी थी। दोनों को जमानत मिलने के साथ ही मामले में गिरफ्तार सभी नौ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सात आरोपी शुक्रवार को ही रिहा होकर जेल से बाहर आ चुके हैं।
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