प्रतीकात्मक फोटो
विरधुनगर:
अदालत ने 13 साल की एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 25 वर्षीय एक युवक को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
त्वरित महिला अदालत की न्यायाधीश राजा लक्ष्मी ने दोषी साबित चंद्रशेखर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का छात्र था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर ने लड़की को एक सड़क पर चूमा था और उसके बाद उससे पूछा कि क्या इस घटना के बाद कोई उससे शादी करेगा.
घटना के बाद शर्मिंदगी और पीड़ा न झेल पाने के कारण 31 मई 2014 को लड़की ने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
त्वरित महिला अदालत की न्यायाधीश राजा लक्ष्मी ने दोषी साबित चंद्रशेखर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का छात्र था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर ने लड़की को एक सड़क पर चूमा था और उसके बाद उससे पूछा कि क्या इस घटना के बाद कोई उससे शादी करेगा.
घटना के बाद शर्मिंदगी और पीड़ा न झेल पाने के कारण 31 मई 2014 को लड़की ने खुद को आग लगाकर जान दे दी थी.
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