नई दिल्ली:
दिल्ली में मैगी के 13 में से 10 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। मैगी में खाद्य सुरक्षा के मापदंडों के साथ खिलवाड़ की खबरों के बाद दिल्ली सरकार ने सैंपल जमा किए थे और जांच करवाई थी। दिल्ली सरकार ने ‘असुरक्षित’ मैगी नूडल्स की बिक्री के लिए नेस्ले इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया।
दिल्ली सरकार ने स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय इकाई के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मैगी नूडल्स के नमूनांे में प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है।
सरकार ने कहा कि नेस्ले के अधिकारियों को अगले कुछ दिन में समन किया जाएगा। प्रयोगशाला परीक्षण के अंतिम परिणाम मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत लोकप्रिय ‘टू मिनट’ इंस्टैंट नूडल पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई भी हो सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि विस्तृत व अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। एक बार यह रपट मिलने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि शहर में विभिन्न इलाकों से पिछले सप्ताह मसाला (टेस्टमेकर) के 13 नमूने लिए गए थे। इनमें से 10 में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। सीसे की तय मात्रा 2.5 पीपीएम है।
उन्होंने कहा कि मसाला के पांच नमूनों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया है, जबकि लेबल पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जो ब्रांड की गलत जानकारी देने में आता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ये नमूने लिए थे।
उल्लेखनीय है कि मैगी नूडल्स बनाने में खाद्य सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी के मामले में देशभर में इसके नमूनों की जांच चल रही है।
हालांकि नेस्ले इंडिया ने दावा किया है कि बाह्य प्रयोगशाला तथा उसकी खुद की जांच में इन उत्पादों को 'खाने के लिए सुरक्षित' पाया गया है।
इससे पहले केरल सरकार ने दुकानों से मैगी नूडल्स हटाने के आदेश दिए जबकि हरियाणा ने उत्पाद के नमूने जांच के लिए, लिए हैं। बिहार में एक अदालत ने इसके ब्रांड एम्बैसडर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित व प्रीति जिंटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग ने मैगी विवाद पर विचार के लिए कल बैठक बुलाई है।
दिल्ली सरकार ने स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय इकाई के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मैगी नूडल्स के नमूनांे में प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है।
सरकार ने कहा कि नेस्ले के अधिकारियों को अगले कुछ दिन में समन किया जाएगा। प्रयोगशाला परीक्षण के अंतिम परिणाम मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत लोकप्रिय ‘टू मिनट’ इंस्टैंट नूडल पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई भी हो सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि विस्तृत व अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। एक बार यह रपट मिलने के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि शहर में विभिन्न इलाकों से पिछले सप्ताह मसाला (टेस्टमेकर) के 13 नमूने लिए गए थे। इनमें से 10 में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। सीसे की तय मात्रा 2.5 पीपीएम है।
उन्होंने कहा कि मसाला के पांच नमूनों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया है, जबकि लेबल पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जो ब्रांड की गलत जानकारी देने में आता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने ये नमूने लिए थे।
उल्लेखनीय है कि मैगी नूडल्स बनाने में खाद्य सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी के मामले में देशभर में इसके नमूनों की जांच चल रही है।
हालांकि नेस्ले इंडिया ने दावा किया है कि बाह्य प्रयोगशाला तथा उसकी खुद की जांच में इन उत्पादों को 'खाने के लिए सुरक्षित' पाया गया है।
इससे पहले केरल सरकार ने दुकानों से मैगी नूडल्स हटाने के आदेश दिए जबकि हरियाणा ने उत्पाद के नमूने जांच के लिए, लिए हैं। बिहार में एक अदालत ने इसके ब्रांड एम्बैसडर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित व प्रीति जिंटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग ने मैगी विवाद पर विचार के लिए कल बैठक बुलाई है।
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