नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए होने वाली NEET परीक्षा से जुड़े अपने आदेश में बदलाव से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह परीक्षा अपने तय समय के हिसाब से ही होगी। बता दें कि गुरुवार को इस परीक्षा को आयोजित किए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुछ छात्रों ने अपील की थी। कोर्ट ने उस अपील को सुनने से इंकार कर दिया जिसमें उसके पिछले आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। अपील करने वालों की दलील है कि सीबीएसई और राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम अलग अलग है और इसलिए छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है।
साढ़े छह लाख छात्र बैठेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया थाा कि देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले एक कॉमन परीक्षा के ज़रिये किए जाएंगे। कोर्ट ने AIPMT की जगह NEET के आयोजन का आदेश दिया और इस परीक्षा का पहला चरण 1 मई को होगा। करीब साढ़े छह लाख छात्र इस परीक्षा में बैठकर अपनी किस्मत आज़माने वाले हैं।
दूसरा चरण 24 जुलाई को होना है जिसमें ढाई लाख छात्र हिस्सा लेंगे और दोनों चरणों के परिणाम 17 अगस्त को सुनाए जाएंगे। एडमिशन की यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी होगी। कॉमन टेस्ट की गैर मौजूदगी में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स करने ती इच्छा रखने वाले छात्रों को कई आवेदन और अलग अलग परीक्षाओं में बैठना पड़ता था। इस वजह से कॉलेज प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप भी लगता आया है।