कोरोना के बेलगाम संक्रमण के बीच चल रही कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. अदालत ने सवाल कांग्रेस से भी पूछा है और राज्य की बीजेपी सरकार से भी कि उसने इस पदयात्रा को रोकने की क्या कोशिश की है. मामला एक जनहित याचिका के जरीए अदालत पहुंचा है. इस बीच इस पदयात्रा को लेकर तीसरी एफआईआर भी बुधवार को दर्ज की गई है. मेकेदाटू बांध की मांग को लेकर रफ्तार पकड़ चुकी कांग्रेस की पदयात्रा कोरोना प्रोटोकाल को तार तार कर रही है. हाई कोर्ट ने महामारी के बीच चल रही इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं लगती.
वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एम बी पाटिल ने कहा, "अदालत ने परसों तक का समय दिया है, धरना प्रदर्शन करना हमारा बुनियादी अधिकार है. अदालत का आदेश पढ़कर हम जवाब देंगे."
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बता दें कि एक वकील ने कर्नाटक हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस पद यात्रा को रोकने की अपील की है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सरकार ने इस यात्रा को रोकने की क्या कोशिश की है. इसके अलावा इस मामले में कांग्रेस को जवाब देना है कि क्या इस पद यात्रा के लिए उसने प्रशासन से इजाजत ली थी. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.
कर्नाटक हाई कोर्ट के दखल के बाद अब सरकार सफाई देती नजर आ रही है. कर्नाटक के गृह मंत्री ए ज्ञानेन्द्रा ने कहा, "सरकार की तरफ से जो भी सम्भव कार्रवाई की जा सकती है वो की गई है. तीन से चार FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई हैं. कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं, क्योंकि संक्रमण को रोकना हमारा दायित्व है. हमने कांग्रेस को नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. कोर्ट ने भी पूछा कि क्या सरकार ने अनुमति दी थी, सरकार की अनुमति के बिना ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं."
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इस पदयात्रा में काफी भीड़ इकठ्ठा हो रही है क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवाकुमार के असर वाला इलाका है. इस पदयात्रा को अगर रोका गया तो फायदा कांग्रेस को होगा इसी डर से राज्य की बीजेपी सरकार ने अब तक यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं की और कांग्रेस खुद इस यात्रा को रोकना नहीं चाहती.
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