उन्नाव रेप केस: पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या मामले में तीस हजारी कोर्ट 4 मार्च को सुना सकता है फैसला

उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को फैसला टाल दिया है. अब कोर्ट 4 मार्च को फैसला सुना सकता है.

उन्नाव रेप केस: पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या मामले में तीस हजारी कोर्ट 4 मार्च को सुना सकता है फैसला

तीस हजारी कोर्ट- फाइल फोटो

नई दिल्ली:

उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को फैसला टाल दिया है. अब कोर्ट 4 मार्च को फैसला सुना सकता है. रेप पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर है. इस मामले में कुलदीप समेत कुल 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन बीजेपी विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. बाद में रायबरेली में सड़क हादसे में रेप पीड़िता को कथित तौर पर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी. उन्नाव रेप केस में सेंगर पहले ही दोषी साबित हो चुका है, कोर्ट ने 16 दिसंबर को सेंगर को रेप मामले में दोषी ठहराया था.

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सेंगर आजीवन कारावास की सजा मिली थी, तब कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया गया था.

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पीड़िता के पिता की हत्या का मामला-

4 जून 2017 को 17 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर के घर पर बलात्कार किया गया. पीड़िता ने कहा कि वह अपने एक पड़ोसी के साथ नौकरी दिलाने में मदद के लिए विधायक के पास गई थी. इस आरोप के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. 

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पिता ने कहा भी था उन्हें फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उनकी एक ना सुनी. जिला कारागार से शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.