केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियम अनलॉक 4 के मुताबिक 1 सितंबर से लोगों को अब देश के भीतर कहीं भी यात्रा करने के लिए सरकारी वेबसाइटों पर ई-पास या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोरोनोवायरस महामारी के बीच, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों और सामान की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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हालांकि अनलॉक 4 में क्वॉरंटीन नीति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है. अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी अभी के लिए निलंबित है. केंद्र सरकार के नियम के अनुसार राज्य सरकारों को पूर्व परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोने के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू की इजाजत नहीं दी गई है.
बता दें कि रात के कर्फ्यू ,राज्य-विशिष्ट लॉकडाउन ने अंतर-राज्यीय यातायात, माल की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित किया है. अनलॉक 4 के तहत, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह की जगहों को छोड़कर सभी गतिविधियों और सुविधाओं की अनुमति होगी.
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