विज्ञापन
This Article is From Apr 30, 2020

रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने का फैसला बरकरार

रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने  रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं. 

नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से बचने के लिए प्रत्येक को 1175 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया था. सिंह बंधुओं ने पुनर्विचार याचिका दायर की और शीर्ष अदालत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था. 

कोर्ट ने कहा है कि पहले के फैसले में कोई कोई त्रुटि नहीं मिली है इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Contempt Of Court, Supreme Court, Ranbaxy
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com