सेल्यूलर कंपनियों के संगठन सीओएआई ने दूर बैठे माल और सेवा बेचने के लिए अनजान लोगों को फोन-काल व संदेश के खिलाफ नए नियमों के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए बाजार विनियामक ट्राई से अपील की है. सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनियां अपने ग्राहकों से इस विषय में मिलने वाली शिकायतों की मासिक रपट जल्दी ही प्रस्तुत करना शुरू करेंगी. सीओएआई के महासचिव राजन मैथ्यू ने पीटीआई भाषा से कहा 'यह बात महत्वपूर्ण है कि ग्रहाकों को इस बात की जानकारी हो कि व्यवस्था काम करेगी. ट्राइ को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाना चाहिए. ताकि प्रक्रिया का प्रभाव पैदा हो.'
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ट्राई ने छह अगस्त 2019 को मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अनचाही कॉल और संदेशों के खिलाफ शिकायत की स्थिति पर मासिक रपट सितंबर से प्रस्तुत करने को कहा है. इसके जरिए विनियामक नए नियमों को कारगर बनाने की प्रणाली की मानिटरिंग करेगा. मैथ्यूज ने कहा कि इस पहल के तहत यह बताने पर जोर हो कि इसके लिए बनायी गयी 'डू नॉट डिस्टर्ब' यानी 'शांति भंग न करें' की व्यवस्था कैसे काम करती है.
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इसमें ग्राहकों को उनके अधिकार बताने के साथ साथ उन्हें अपनी वरीयता और अपनी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाओं की जानकारी दी जानी चाहिए. इससे पहले ट्राई ने अनचाही कॉल पर नियम सख्त किए थे. उसने कंपनियों से ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर इस समस्या पर अंकुश लगाने को कहा था.
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